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भू-अभिलेख सत्यापन के लिए नये वर्जन…विलुप्त खसरा नम्बरों को संकलन करने का विकल्प हल्का पटवारी को…

रायपुर। संचालक भू-अभिलेख ने जानकारी दी है कि भू-अभिलेख सत्यापन के नए वर्जन में विलुप्त खसरा नम्बरों को संकलन करने का विकल्प हल्का पटवारी को दिया गया है। खसरा नम्बर संशोधन की व्यवस्था पूर्ववत है।

किसी भी खसरा नम्बर से संबंधित डेटा में संशोधन का प्रावधान समाप्त नहीं किए गए हैं, बल्कि डेटा में संशोधन के पूर्व सक्षम राजस्व अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक सुधार किया जा सकता है।



पंजीयन कार्यालय अथवा अन्य माध्यमों से भूमि अंतरण के संबंध में हल्का पटवारी/तहसीलदार को प्राप्त होने वाले सूचना के आधार पर नामांतरण एवं अभिलेख दुरूस्ती की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु नये प्रावधान किए गए हैं, जो कि राजस्व अभिलेख को अद्यतन करने हेतु आवश्यक है।

जो भी नये प्रावधान किए गए हैं वे छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता एवं भू-अभिलेख नियमावली के प्रावधान के अधीन ही है। हल्का पटवारियों को तहसील स्तर पर नये वर्जन के संबंध में 10 मई तक प्रशिक्षण दिए जाने हेतु सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किए गए हैं।
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इस संबंध में पटवारी संघ के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है कि नये वर्जन के संबंध में यदि कोई समस्या है, तो वे संचालक, भू-अभिलेख से संपर्क कर समस्या से अवगत करा सकते हैं।

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