नई दिल्ली। आसाराम बापू के रेपिस्ट बेटे नारायण साईं को सूरत की सेशंस कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को सूरत की रहने वाली दो बहनों के साथ बलात्कार के आरोप में नारायण साईं को दोषी करार दिया गया था।
इस मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाने के लिए 30 अप्रैल का दिन तय किया था। अब कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नारायण साईं हाईकोर्ट में अपील करेंगे। नारायण साईं की सजा के ऐलान को लेकर सूरत पुलिस ने कोर्ट के आस-पास सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए थे।
नारायन साईं के समर्थकों के पहुंचने कि आशंका के चलते यह कदम उठाया गया था। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान परिसर में खासी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने पीडि़त बहनों के बयान और मौके से मिले सबूतों के आधार पर नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया था।
नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ रेप का ये केस करीब 11 साल पुराना है। पीडि़ता छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए हर लोकेशन की पहचान की है, जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। आसाराम के खिलाफ फिलहाल गांधीनगर के कोर्ट में मामला चल रहा है।
यह भी देखें :
किन्नर से हो गया था युवक को प्यार…शादी भी कर ली…पछतावा हुआ तो उठाया कुछ ऐसा कदम…
Add Comment