रायपुर। मतदान के लिए जाने से पहले मतदाता यह सुनिश्चित करें कि वे फोटो पहचान पत्र के तौर पर मान्य 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जरूर रखें। इस निर्वाचन में मतदाता पर्ची को फोटो पहचान पत्र के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। मतदाता, मतदान केन्द्र जाने से पहले मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं ।
इसके लिए मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन, कॉल सेन्टर या निशुल्क एस.एम.एस. सेवा का उपयोग कर सकते हैं । भारत निर्वाचन आयोग ने देश के लगभग 90 करोड़ मतदाताओं की सहूलियत के लिए वोटर हेल्पलाइन एंड्रायड एप्लिकेशन शुरू किया है।
निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को अब सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। मतदाता को मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मतदाता पर्ची (वोटर स्लीप) के साथ अपने पहचान का एक और दस्तावेज साथ रखना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता परिचय पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेज को मान्य किया है। आयोग ने कहा है कि मतदाता पर्ची में फोटो के अलावा अन्य सुरक्षा मानक की कमी होती है , ऐसे में इसके दुरूपयोग की शिकायतें मिलती रहीं हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदाता को मतदान का अधिकार नहीं होगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदाता परिचय पत्र (ईपिक) के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र और राज्य शासन तथा शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र , बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सासंद,विधायकों को जारी फोटो पहचान पत्र तथा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल है को पहचान पत्र के तौर पर मान्य किया है।
इसके अतिरक्त अनिवासी भारतीय मतदान केन्द्र में पहचान पत्र के तौर पर सिर्फ अपना पासपोर्ट ही प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज अनिवासी भारतीयों के पहचान पत्र के तौर पर मान्य नहीं होंगे।
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