रायपुर। बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। साथ ही मंतूूराम पवार और डॉ. पुनीत गुप्ता को भी जमानत मिल गई है।
कोर्ट में राजेश मूणत के वकील ने दलिल दी थी कि अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि जो सीडी या पेनड्राई हाथ लगी है वह असली है या नकली। सीडी को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया था। जहां सीडी के कापी (नकली)होने की बात सामने आई थी। फोरेंसिक लैब ने ओरिजन सीडी लाने के बाद ही जांच की बात कही थी।
अंतागढ़ टेपकांड मामले में रायपुर की पूर्व महापौर एवं कांग्रेस नेत्री किरणमई नायक के द्वारा राजधानी के पंडरी पुलिस थाना में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, अमित जोगी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, मंतूराम पवार एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ.पुनीत गुप्ता के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज थी। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी और पैसों का प्रलोभन और भष्ट्राचार अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
ज्ञात हो कि इस मामले में कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए काफी हंगामा किया था और इसे लोकतंत्र का चीरहरण तक की संज्ञा दी थी। कांग्रेस शुरू से ही इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करती आ रही है। राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद कांग्रेस सरकार ने जहां नॉन मामले में पुन: जांच कराने का ऐलान किया था तो वहीं अंतागढ़ टेपकांड की जांच के लिए भी एसआईटी जांच का ऐलान किया था। इसी कड़ी में वर्तमान में एसआईटी मामले की सूक्ष्मता से पड़ताल कर रही है।
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