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राज्य सरकार का फरमान…निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए…रायपुर, दुर्ग और सरगुजा के आबकारी उप निरीक्षक निलंबित…देखें आदेश…

रायपुर। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश के देशी और अंग्रेजी शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार ने अधिक कीमत पर शराब बेचने की शिकायत मिलने पर आबकारी अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।



ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई न करने वाले तीन आबकारी उप निरीक्षकों रायपुर के अलताफ खान, दुर्ग के निधीष कोष्ठी और सरगुजा के रंजीत गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने कहा है कि निर्धारित रेट लिस्ट में ही शराब की बिक्री होनी चाहिए।
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अधिक दाम पर शराब बेचने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन आबकारी निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र की शराब दुकानों में अधिक दाम पर शराब बेचा गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने कार्य क्षेत्र की दुकानों की नियमित निगरानी करें और समय-समय पर छापा मार कार्रवाई भी करें।

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