रायपुर। सूचना के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश न देने, फीस निर्धारित करने के लिए नियामक आयोग बनाने संबंधी लगी जनहित पर सुनवाई अब 7 मई को होगी। हाईकोर्ट में डबल बेंच ने मामले की सुनवाई कर रही है और अब इस मामले में आगामी 7 मई को सुनवाई होगी।
सीवी भगवंत राव निवासी भिलाई के साथ ही पालकों की संस्था जन अधिकार परिषद ने निजी स्कूल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ 2014 में एक जनहित याचिका लगाई थी। इस याचिका में कहा गया था कि निजी स्कूल प्रबंधन मनमाने तरीके से फीस वसूल करती है। यही नहीं शिक्षा के अधिकार के तहत आरक्षित सीटों पर भी गरीब व जरूरतमंद बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता।
इस याचिका पर हाईकोर्ट के डबल बेंच में चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी एवं पीपी साहू सुनवाई कर रहे हैं। इधर हाईकोर्ट की नाराजगी सामने आने के बाद अब जाकर शिक्षा विभाग के अफसर सचेत हुए हैं। बताया जाता है कि कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद डबल बेंच ने अब अगली सुनवाई के लिए 7 मई की तारीख तय कर दी है।
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