रायपुर। क्या आप ने अभी तक अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। नहीं कराया है को शीघ्र करा लें। अभी भी समय है। 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंग नहीं कराने पर आपका पेन कार्ड अवैध हो जाएगा।
रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निर्देश पर सभी शासकीय एवं अशासकीय बैंक शाखाओं के प्रबंधकों को अपने खातेदारों को सूचित कर पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराने का संदेश प्रत्यक्ष एवं मोबाइल में प्रसारित किया गया है।
आरबीआई के उप प्रबंधक एस स्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे खातेदार जिन्होंने अभी तक अपना आधार कार्ड पेन कार्ड से लिंक नहीं कराया है वे 31 मार्च तक अपने पेनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा ले जिन खातेदारों का पेन कार्ड आधार कार्ड से 31 मार्च की अवधि तक लिंक नहीं होगा उनके सारे लेनदेन 20 हजार से ऊपर के प्रभावित होंगे और पेन कार्ड आरबीआई के निर्देश पर अवैध हो जाएगा।
ज्ञातव्य है कि व्यक्तिगत खातेदार, संस्थागत खातेदार, कंपनी खातेदार एवं समस्त शासकीय लेनदेन में खातेदारों के 20 हजार के ऊपर के ट्रांजेक्शन पर पेन कार्ड प्रस्तुत करना बैंक में अनिवार्य है। शासन द्वारा खाते संधारित स्थिति में परीक्षण के बाद उनमें जमा कराई गई राशि की वैधता के लिए ही पेन कार्ड सिस्टम प्रारंभ किया गया है।
स्टेट बैंक आफ इंडिया के पूर्व प्रबंधक श्रीकांत तिवारी ने चर्चा के दौरान बताया कि आयकर विवरणी में राशियों के लेनदेन के उचित एवं सही संधारण के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा उक्त सिस्टम इजाद किया गया है। खातेदारों के लेनदेन में होने वाले गलत ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए ही आधार कार्ड को लिंक कार्ड से जुड़वाना खातेदारों वित्तीय हितों का संरक्षण है।
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