सूरजपुर। विकासखंड प्रतापपुर के ग्राम गोविन्दपुर (रमकोला) में एक नाबालिग बालिका की शादी की तैयारी चल रही है। बारात कुछ देर में पहुंचने वाली थी। लड़की के परिवार वाले स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे।
लड़के के घर भी गाडियां आ चुकी थी। बाराती तैयार बैठे थे। उसी बीच अचानक प्रशासन की टीम पहुंच गई। टीम ने बाल विवाह रोकने निवेदन किया। काफी समझाने के बाद दोनों पक्ष के लोग शादी नहीं करने तैयार हो गए।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि विकासखंड प्रतापपुर के ग्राम गोविन्दपुर (रमकोला) में ग्रामीणों द्वारा एक 17 साल की नाबालिग बालिका का विवाह कराए जाने की शिकायत मिली थी। इस पर शासन अमला मौके पहुंची। महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के समझाने के बाद भी ग्रामीण विवाह रोकने को तैयार नहीं हुए।
जिसकी शिकायत शिकायकर्ता द्वारा लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी को दी। जिस पर तत्काल इसकी जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी मुक्तानंद खुंटे को दी गई। खुंटे ने उक्त बाल विवाह को रोकने के निर्देश दिए।
निर्देश मिलते ही टीम संबंधित ग्राम गोविन्दपुर (रमकोला) विकास खण्ड प्रतापपुर गई। जहां बालिका के पिता को समझाईस देने वहां अधिवक्ता बुला कर तर्क दिया गया कि बालिका का विवाह न करने दिया जाए। जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल द्वारा परिजनों एवं ग्रामीणों को बताया कि बाल विवाह अपराध है।
बाल विवाह का अनुमति देने वाला, विवाह में शामिल होने वाला, उसमें सहयोग करने वाला सभी के ऊपर अपराध दर्ज होगा और उसमें दो वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है। इसके बाद सभी मान गए और विवाह ना करने को राजी हुए, वे स्वयं से अपना मण्डप उखाड़ कर पंचनामा तैयार कर बालिका के पिता ने अपना कथन अंकित कराया।
तत्पश्चात् टीम रेंवटी के पास स्थित लड़का पक्ष के गांव रामपुर गए जहां बारात जाने की तैयारी चल रही थी। गाडिय़ां आ चुकी थी। वहां भी लड़के एवं उसके पिता सहित सभी बारातियों को बताया गया कि यदि यह विवाह हुआ तो लड़के उसके पिता रिश्तेदार सहित सभी बाराती एवं गाड़ी वाले बैण्ड वाले, रोड लाईट वाले के ऊपर अपराध होगा। सभी परेशानी में पड़ जाएंगे। तब जाकर सभी ने बारात न जाने का सहमति दी।
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