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कौशिक की SIT याचिका पर हाईकोर्ट ने जताई असहमति…दिया आदेश…यथास्थिति बनाए रखने के साथ-साथ शासन अपना पक्ष रखें…

बिलासपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक द्वारा एसआईटी जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के साथ-साथ शासन को अपना पक्ष रखने को कहा है।

ज्ञात हो कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गुरूवार को हाईकोर्ट में एसआईटी जांच के खिलाफ याचिका दायर कर इस पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट इस पर आदेश दिया कि मामले में यथास्थिति बनाए रखने के साथ-साथ शासन को अपना पक्ष रखने को कहा है।



दायर याचिका में श्री कौशिक ने कहा है कि प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद भूपेश सरकार बदलापुर की राजनीति कर रही है। बदले की भावना से पूर्ववर्ती सरकार के लगभग सभी बड़े फैसलों पर एसआईटी जांच के बहाने बदला लेने की कोशिश कर रही है।

ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरित है और न्यायालय इस पर एक्शन ले। कांग्रेस सरकार एसआईटी जांच के बहाने अधिकारियों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, जो कि स्वस्थ परंपरा नहीं है।

वहीं अधिवक्ता जेठमलानी ने मामले की सुनवाई के वक्त कोर्ट में कहा कि आखिर किन प्रावधान के तहत एसआईटी का गठन किया गया था। शासन के समक्ष ऐसी क्या मजबूरी आई की इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा।

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