रायपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता एवं पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। एडीजे विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट ने याचिका खारिज की है। मंतूराम पवार के वकील नितेश तिवारी ने अब हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है।
ज्ञात हो कि डॉ. पुनीत गुप्ता ने सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश रामकुमार तिवारी के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। उनके और मंतूराम के खिलाफ अंतागढ़ मामले में पंडरी थाने में मामला दर्ज किया गया है।
बता दें कि अंतागढ़ उपचुनाव में तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार ने ऐन मौक पर आवेदन वापस ले लिया था. इससे उपचुनाव में बीजेपी को एक तरह से वाकओवर मिल गया। इसके बाद फोनटेप जारी हुआ था, जिसमें कथित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे तत्कालीन मारवाही विधायक अमित जोगी और डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता के बीच बातचीत होनी बताई गई थी।
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