नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने नेपाल और भूटान की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी है, हालांकि इसकी एक शर्त है। भारत के नागरिक जिनकी उम्र 15 साल से नीचे और 65 साल से ऊपर है, वे अब आधार कार्ड दिखाकर इन दो देशों की यात्रा कर सकते हैं।
यहां आधार का इस्तेमाल पासपोर्ट की तरह किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी है. जानकारी के लिए बता दें कि इन दो देशों की यात्रा के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है।
प्रेस नोट के मुताबिक, भारत के किसी भी नागरिक जिनके पास लीगल पासपोर्ट, भारत सरकार की तरफ से जारी फोटो पहचान पत्र या वोटर आई कार्ड है तो उन्हें नेपाल और भूटान की यात्रा करने में वीजा की जरूरत नहीं होगी।
वर्तमान नियम के मुताबिक, 15 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपनी पहचान के तौर पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड जैसे प्रूफ दिखाने पड़ते थे. आधार को पहचान के तौर पर नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था. लेकिन, ये लोग अब आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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