बजट : नौकरीपेशा लोगों के लिए खास तोहफा…बढ़ गई ग्रेच्युटी लिमिट…10 लाख से बढक़र इतनी हो गई…

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों की ग्रेच्युटी लिमिट को डबल कर दिया गया है। पहले यह लिमिट 10 लाख की थी जो अब 20 लाख रुपये हो गई है। बता दें कि ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत नौकरीपेशा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी जाती है। यह उन सभी संस्थानों पर लागू होता है, जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मी होते हैं।
इसका मकसद कर्मचारियों को उनके रिटायर होने के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। कर्मचारी अगर कंपनी या संस्थान में रिटायरमेंट के बाद या फिर शारीरिक अपंगता की वजह से काम करना बंद कर दे तो उसे शर्तों के साथ ग्रेच्युटी मिलती है। ग्रेच्युटी किसी भी कर्मचारी को तभी मिलती है जो नौकरी में लगातार करीब 5 साल तक काम कर चुका हो। ऐसे कर्मचारी की सेवा को पांच साल की अनवरत सेवा माना जाता है. आमतौर पर 5 साल की सर्विस के बाद ही कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार बनता है।