कोण्डागांव। कोण्डागांव के विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) एआर ढिडही न्यायालय ने मिर्जापुर (उप्र) निवासी रघुराज सिंह और इलाहाबाद (उप्र) निवासी भारत सिंह को गांजा तस्करी के आरोप में दस-दस वर्ष के सश्रम करावास से दण्डित किया है। साथ ही उन्हें एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी किए विशेष लोक अभियोजक नरेश नाईक ने बताया कि 28 अगस्त 2016 को विश्रामपुरी थाना पुलिस ने रघुराज सिंह और उसके साथी भारत सिंह को कार से गांजा तस्करी करते गिरफ्तार किया था। मौके पर इनके कार से 56.015 किलो गांजा बरामद किया गया था, जिसकी कीमत 2 लाख 80 हजार रुपए बताई गई थी। न्यायालय ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा सनाई है।
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