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पूर्व IAS अधिकारी की आठ करोड़ की संपत्ति कुर्क…आय से अधिक धन था…

नयी दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केरल के पूर्व आईएएस अधिकारी की आठ करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत टीओ सूरज के खिलाफ अस्थायी आदेश जारी कर उनकी 13 अचल संपत्तियों, चार वाहनों और 23 लाख रुपये की नकदी को कुर्क किया है। एक बयान जारी कर ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 8.80 करोड़ रुपये आंका गया है।



केरल के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 2014 में सूरज के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दायर किया था। राज्य सरकार ने अधिकारी को निलंबित कर दिया था और सतर्कता ब्यूरो ने पिछले साल जनवरी में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

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