रायपुर। कांग्रेस सरकार कर्ज माफी के अपने फैसले में मापदंड तैयार कर दिया है। सरकार ने कुछ बिंदु तय किया है जिसके अंतर्गत आने वाले किसानों को ही इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से 30 नवंबर 2018 तक का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है।
यह योजना अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना-2018 कहलाएगी। यह योजना अल्पकालीन कृषि ऋण जो 30 नवंबर 2018 पर बकाया ऋण के लिए प्रभावशील होगा तथा इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा। ऋण माफी के लिए राज्य सरकार ने कुछ बिंदु तय किया है।
इसके तहत ऐसे कृषक जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक, शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारण करता हो या किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेती करता हो। ऐसे सीमांत कृषक जो 2.50 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो, ऐसे बड़े कृषक जो 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि धारण करता हो।
स्व-सहायता समूह कृषकों के ऐसे समूह से है जो 31 मार्च 2018 के पूर्व से गठित है जिनके द्वारा समिति, बैंक से फसल ऋण के प्रायोजन हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण लिया गया हो। इसके अलावा ऐसे अल्पकालीन कृषि ऋण जो कि 30 नवंबर 2018 पर बकाया हो, ऐसी बकाया राशि माफ की जाएगी।
इसके अलावा 1 नवंबर 2018 से दिनांक 30 नवंबर 2018 के मध्य लिंकिंग या नगद के रूप में चुकाए गए ऋण की राशि भी माफी योग्य होगी जो कृषकों को वापसी योग्य होगी।
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