कोंडागांव। पुलिस-प्रशासन व तमाम तरह की सूचना तंत्र ऑनलाइन ठगी या किसी भी तरह के प्रलोभन देकर ठगी करने वालों से बचने की हिदायत देते रहते हैं। फिर भी इस के झांसे में क्षेत्र के भोले भाले आम जनता या किसान आ ही जाते हैं। प्रलोभन में आने के बाद छोटे से लाभ के लिए मोटी रकम गवा बैठे हैं। कुछ ऐसा ही मामला फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था।
अब इस मामले पर जिला की साइबर दल के साथ मिल कार्रवाई करते हुए फरसगांव थाना पुलिस ने आरोपी को उसके ठिकाने से धर दबोचा है। बताया जा रहा है आरोपी जबलपुर निवासी है और मध्यप्रदेश के जबलपुर से ही फोन के माध्यम से इस ठगी को अंजाम दिया था। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार, थाना अंतर्गत ग्राम मांढोकी खरगांव निवासी गोवर्धन पिता मोतीराम मरकाम से मध्यप्रदेश जबलपुर निवासी राजेश पिता राकेश प्रसाद ने जैविक खाद व्यवसाय के नाम पर डेढ़ लाख रुपए का ठगी कर लिया।
ठगी करने के लिए राजेश कुमार सोनी ने वर्ष 2014 में एक समाचार पत्र के विज्ञापन दिया था कि, कृष्णा बायोटेक कंपनी को बीज व्यापार के लिए वितरक व खुदरा विक्रेता की आवश्यकता है। विज्ञापन देख गोवर्धन ने दिए गए मोबाईल नम्बर पर संपर्क किया और स्वयं के खेत में उपयोग व व्यवसाय के लिए राजेश से बात किया।
राजेश ने बातों में फसाने के लिए गोवर्धन को विभिन्न प्रलोभन देकर व्यवसाय शुरू करने की बात कही। इसके बदले गोवर्धन से डेढ़ लाख रुपए बतौर अमानत राशि मांगी गई। अमानत राशि किश्त में दी गई। रकम पुरा करने के बाद भी आरोपी राजेश गोवर्धन को ना जैविक खाद सप्लाई शुरू किया और ना ही रकम वापसी करने लगा।
आखिरकार थक हारकर 2 नवंबर 2017 को फरसगांव थाना पुलिस के पास मामला पंजीबद्ध करवाया। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में फरसगांव थाना पुलिस ने साइबर पुलिस की मदद से आरोपी का फोन नंबर ट्रेस किया। आखिर कार कोशिश काम आई और आरोपी जबलपुर से पकड़ा गया। फिलहाल आरोपी राजेश कुमार सोनी को डेढ़ लाख रुपए की ठगी करने के चलते धारा 420 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।
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