आयकर विभाग ने पैन कार्ड के इस्तेमाल को लेकर दो महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एप्लीकेशन फार्म में पिता के नाम की अनिवार्यता को खत्म करने के बाद एक और बदलाव किया गया है। नया नियम 5 दिसंबर, 2018 से लागू होगा।
केंद्रीय कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि इंडीविजुअल को छोडक़र अगर कोई भी 2.50 लाख या उससे ज्यादा का वित्तीय लेन-देन करता है, तो उसे 31 मई, 2019 तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना जरूरी है।
मीडिया में आ रही रिपोट्र्स के मुताबिक, इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या फिर डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, सीईओ और प्रिंसिपल ऑफिसर हैं. और आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो फिर आपको 31 मई तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा।
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