नई दिल्ली। झारखंड के चाईबासा में एक महापंचायत के तुगलकी फरमान सुनाए जाने का मामला सामने आया है। यहां मंझारी थाना क्षेत्र में एक 13 साल की लड़की रेप के बाद गर्भवती हो गई तो गांववालों ने महापंचायत बुलाई, फिर रेप करने वाले आरोपी चाचा और पीडि़ता पर पांच लाख का जुर्माना लगाकर उन्हें जिंदा जलाने का फरमान सुना दिया।
बताया जा रहा है कि यह फरमान महापंचायत ने मंगलवार शाम करीब 5 बजे सुनाया। इस दौरान आदिवासी समाज युवा महासभा के पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे। पहले महापंचायत ने रेप के आरोपी रोबिन को पंचायत में बुलाया जहां उसने जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद महापंचायत ने उन्हें सजा सुनाई।
इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसपी क्रांति कुमार ने एसडीपीओ अमर कुमार पांडेय को जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। लिहाजा इसकी जांच कराई जा रही है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों के अनुसार आरोपी रोबिन उर्फ मानसिंह कुंकल अपने बड़े भाई के यहां काम करता था। करीब दो साल से रोबिन पीडि़ता के घर में रहने लगा। इसी बीच रोबिन ने डरा-धमकाकर छठी कक्षा में पढऩे वाली 13 साल की भतीजी के साथ रेप किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। मामला उजागर होने के बाद कुछ हफ्ते पहले भी गांव में पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन रोबिन कुंकल पंचायत के समक्ष पेश नहीं हुआ। फिर मंगलवार को महापंचायत में वह आया जहां उसे फरमान सुनाया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिवासी समाज युवा महासभा के जिलाध्यक्ष गब्बरसिंह हेम्ब्रम ने फैसले को पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया कि समुदाय में कोई भी व्यक्ति समाज से बढ़कर नहीं होता है। ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए धनपुड़ा कर जिंदा जलाने के लिए पंचों ने सामाजिक फैसले का समर्थन किया है।
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