देहरादून। अग्रिम जमानत से जुड़े 1976 के कानून में यूपी और उत्तराखण्ड दोनों ही राज्यों की सरकारें संशोधन करने जा रही है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखण्ड में भी जल्द ही संशोधन से जुड़ा विधेयक आगे होने वाले विधानसभा सत्र में रखा जाएगा।
यह अधिकार लोगों को सीआरपीसी की धारा 438 से हासिल था, लेकिन यूपी सरकार ने 42 साल पहले 1976 में एक कानून बनाकर इस अधिकार को छीन लिया था। अब एक बार फिर उत्तराखण्ड में जल्द ही अग्रिम जमानत की व्यवस्था बहाल होने जा रही है। ऐसा करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं और उत्तराखण्ड की त्रिवेन्द्र सरकार ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाते हुए इसकी जोर-शोर से तैयारी शुरू कर दी है।
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