रायपुर। हिदायतउल्ला तुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति को हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद अब उनकी जगह प्रमुख सचिव कानून आरएस शर्मा को एचएनएलयू के कुलपति का प्रभार सौंपा गया है।
सोमवार को हाईकोर्ट ने हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवसिर्टी के कुलपति डॉ. सुखपाल सिंह को सेवावृद्धि दिए जाने के आदेश को खारिज किया था। हाटए गए कुलपति डॉ.सुखपाल सिंह को मार्च 2011 को हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवसिर्टी में कुलपति नियुक्त किया गया था।
6 सितंबर 2014 को उनकी सेवा में विस्तार कर पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक के लिए फिर कुलपति बना दिया गया है। इसके बाद सहायक प्राध्यापक व ईसी के सदस्य डॉ. अविनाश सामल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस संजय एस अग्रवाल की युगलपीठ में मामले की सुनवाई की थी।
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