37 साल पुराना प्लेन हाईजैक केस: 2 आरोपी बरी, पंजाब के CM ने ट्वीट करके जताई खुशी, दिल्ली से श्रीनगर जा रहे विमान को खालिस्तान समर्थक पांच सिखों ने था हाईजैक, पाक में काट चुके हैं सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 37 साल पुराने प्लेन हाईजैक के एक मामले में 2 लोगों को बरी कर दिया है। मामला 1981 का है, जब दिल्ली से श्रीनगर जा रहे एक प्लेन को 5 हथियारबंद सिखों ने हाईजैक कर लिया था। वे लोग विमान को पाकिस्तान के लाहौर ले गए थे। जहां पाक कमांडोज ने उन्हें धरदबोचा था। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं दिल्ली कोर्ट के सतनाम सिंह और तेजिंदर पाल को बरी करने के फैसले का स्वागत करता हूं, इस मामले में वो पहले ही पाकिस्तान में सजा काट चुके हैं। उस वक्त जरनैल सिंह भिंडरांवाले जेल में बंद था। खालिस्तान के समर्थक प्लेन हाईजैकर्स जरनैल सिंह को जेल से छुड़ाने की मांग कर रहे थे।
हालांकि प्लेन लाहौर पहुंचने के बाद पाकिस्तानी कमांडोज ने इन सभी हाईजैकर्स को धर दबोचा था और उनके खिलाफ मुकदमा भी पाकिस्तान में ही चला। वहां की अदालत ने इस हाईजैकिंग केस में सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। जब सभी दोषी 14 साल की कैद काटने के बाद जेल से बाहर निकले तो उनमें से 2 कनाडा और अमेरिका चले गए थे, लेकिन वहां की सरकारों ने उन दोनों को भारत भेज दिया। भारत सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था, लेकिन सबूतों के अभाव में सतनाम सिंह और तेजिंदर पाल सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप से बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि प्लेन हाईजैक करने के मामले में सभी दोषी पहले ही पाकिस्तान में सजा काट चुके हैं।