
रायपुर। छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान 31 जुलाई 2018 तक बीमा करा सकते हैं। जो किसान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 31 जुलाई 2018 तक कृषि ऋण स्वीकृत अथवा नवीनीकृत करा लेते हैं, उन किसानों का संबंधित बैंको द्वारा फसल बीमा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। बैंकों से फसलीय ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को बीमा के संबंध में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
कृषि अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों में यूरिया एवं अन्य उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में भण्डारण किया गया है। किसानों की मांग के आधार पर उर्वरकों के वितरण की कार्रवाई की जा रही है। किसी भी क्षेत्र में उर्वरकों की कमी नहीं है। यदि किसी क्षेत्र में उर्वरकों की कमी होती है, तो किसान क्षेत्रीय कृषि अधिकारी को इसकी सूचना दे सकते हैं, ताकि वहां पर तत्काल जरूरी उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
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