पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले चुनावों से पहले पाकिस्तान चुनाव आयोग ने एक गाइड लाइन जारी की है। इस गाइड लाइन में चुनावों के दौरान कई चीजों पर बैन लगा दिया गया है। अगर कोई इन गाइड लाइन में जारी निर्देशों के खिलाफ काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गाइड लाइन में जारी निर्देशों के मुताबिक अगर किसी ने किसी से पूछा कि उसने वोट किसको दिया है तो उस संबंधित शख्स को 3 साल की सजा मिलेगी और एक लाख रुपए तक का जुर्माना तक देना पड़ सकता है।
पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ के मुताबिक, पाकिस्तान के चुनाव आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में ऐसे कई काम हैं, जिन पर बैन लगाया गया है। अगर कोई बैन के खिलाफ काम करता है, तो इसे कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन (उल्लंघन) माना जाएगा. फिर संबंधित शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन चीजों पर लगा बैन..
अखबार के मुताबिक, ‘बैन किए गए कामों में से किसी से यह पूछना शामिल है कि उसने चुनाव में किसे वोट दिया? बैलट पेपर की फोटो लेना भी क्राइम माना जाएगा।’
आयोग की अधिसूचना में किसी मतदाता को मतदान केंद्र से भगाने, किसी को मतदान करने या नहीं मतदान करने के लिए मजबूर करने, किसी मतदाता को नुकसान पहुंचाने या उसको धमकी देने, किसी मतदाता का अपहरण करने, उसे डराने, बहलाने-फुसलाने या किसी अवैध तरीके से प्रभावित करने, वोट या सरकारी मुहर बर्बाद करने या मतदान केंद्र से मतपत्र बाहर ले जाने या मतपेटी में जाली मतपत्र डालने जैसे कार्यों को अपराध ठहराया गया है।’
रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मतदान करने या नहीं करने के किसी मतदाता के फैसले पर तोहफा देने या ऐसी कोई पेशकश करना भी अपराध माना जाएगा. जिला चुनाव अधिकारी या सेशन जज इस तरह के अपराध करने वालों को तीन साल तक की सजा-ए-कैद या एक लाख रुपये का जुर्माना या कैद और जुर्माना दोनों सुना सकता है।’
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