कोंडागांव। पहले तो वह पत्नी और दो बच्चों से शराब के नशे में मारपीट करता था, इससे तंग आकर उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर दूसरी जगह रहने चली गई, पति वहां भी पहुंच कर अपने साथ दोनों बच्चों को लेकर वापस अपने घर आ गया। कुछ दिन तो उसने बच्चों को अपने साथ अच्छे से रखा, लेकिन इसके बाद उसने अपने दोनों बच्चों के साथ बेरहमी से पेश आने लगा। एक दिन उसने शराब के नशे में धुत होकर अपनी नाबालिग 7 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अपनी हवस का शिकार बना डाला और इसके बाद यह सिलसिला दिनों दिन चलता रहा। पुत्री द्वारा मना करने पर बेल्ट और चप्पल से उसकी पिटाई करता था। मारपीट और बच्चों के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने इसकी सूचना महिला एवं बाल विकास अधिकारी दी तब इसका खुलासा हो पाया। इसके बाद मामला पुलिस में गया।
मामला कोंडागांव जिले के मुरियापारा नारायणपुर का है जहां श्याम सिंह धु्रव अपनी पत्नी देविका अपने नशेड़ी पति की मारपीट से तंग आकर अपने दोनों बच्चों को लेकर बखरूपारा में रहने चली गई। वहां पहुंच श्यामसिंह ने अपनी पत्नी को मारपीट कर भगा दिया और अपनी 7 वर्षीय पुत्री और 4 साल के बेटे को अपने साथ ले गया। कुछ दिन तो उसने बच्चों को ठीक से रखा। इसके बाद अपनी पुत्री से ही अनाचार करने लगा। बच्ची के मना करने पर वह चप्पल और बेल्ट से उसी पिटाई करता था। मारपीट और बच्चों के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने इसकी सूचना महिला एवं बाल विकास अधिकारी को दी। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बच्चों की माता को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने अपराध दर्ज कर इसकी विवेचना कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायाधीश आनंदराम डि़हडी ने विचारण के बाद आरोपी श्यामसिंह को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 1 हजार रुपए के जुर्माने से और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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