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बड़ी खबर, निर्भया गैंगरेप केस: फांसी की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुर्नविचार याचिका

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस केस के चार आरोपियों में से तीन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए उनकी फांसी की सजा बरकार रखा है। फैसले से पहले निर्भया का परिवार अपने वकील के साथ कोर्ट में पहुंचा था। निर्भया के माता-पिता ने कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की थी। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि आपराधिक मामलों में रिव्यू तभी संभव है, जब कानून में कोई स्पष्ट गलती हो। कोर्ट ने कहा कि दोषी विनय, मुकेश और अक्षय को फांसी होगी। निर्भया के गुनहगार, जिन्हें होगी फांसी की सजा…

मुकेश सिंह: मुकेश सिंह बस का क्लीनर था। वारदात की रात वह भी बस में सवार था। गैंगरेप के बाद मुकेश ने निर्भया और उसके दोस्त को बुरी तरह पीटा था।

विनय शर्मा: विनय पेशे से फिटनेस ट्रेनर था। वारदात के वक्त वह बस चला रहा था। राम सिंह के खुदकुशी करने के बाद उसने भी जेल के भीतर आत्महत्या की कोशिश की थी।

अक्षय ठाकुर: बिहार का रहने वाला अक्षय ठाकुर अपनी पढ़ाई छोड़कर घर से भागकर दिल्ली आ गया था। यहां उसकी दोस्ती राम सिंह से हुई। उसके सहारे वह फल बेचने वाले पवन गुप्ता से भी मिला। अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की थी.

पवन गुप्ता: पवन गुप्ता दिल्ली में फल बेचने का काम करता था। 16 दिसंबर को गैंगरेप के समय यह वह भी बस में मौजूद था।

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