मुरैना। 62 वर्षीय वृद्धा के साथ बलात्कार के आरोप में न्यायालय ने 35 वर्षीय युवा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला मध्यप्रदेश के मुरैना जिले का है जहां अंबाह स्थित अदालत ने आरोपी को यह सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर धर्मेंद्र टाडा की अदालत ने आरोपी सोनू उर्फ चंद्रपाल तोमर (35 वर्ष) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 2 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक रामनिवास सिंह तोमर ने आज बताया कि चंद्रपाल ने 15 अगस्त 2016 की रात खजूरी रोड़ पर रहने वाली महिला के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था। वृद्धा ने जब इसका विरोध किया तो चंद्रपाल ने उसके साथ मारपीट करने के साथ-साथ जान से मारने की धमकी दी थी।
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