रायपुर। राजधानी रायपुर में एक ही जमीन को दो लोगों को बेचे जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत कर्मचारी बलदाऊ यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज करने का आदेश दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यालय में कार्यरत बलदाऊ यादव के विरूद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने का आदेश न्यायालय द्वारा श्रीमती भावना वच्छानी, सेक्टर-1 शंकर नगर रायपुर निवासी द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक ही जमीन को दो लोगों को विक्रय किये जाने संबंधी याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त बलदाऊ यादव के खिलाफ धारा 420 के तहत तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि श्रीमती भावना वच्छानी सेक्टर-1 शंकर नगर रायपुर निवासी ने अभियुक्त बलदाऊ यादव से ग्राम खम्हारडीह शंकर नगर, श्रीराम नगर पटवारी हल्का नंबर 110 खसरा क्रमांक 344 का रकबा, 026 हेक्टेयर को आपसी बातचीत के द्वारा क्रय किया था। कुल 28 लाख 1 रुपए में तय सौदे के एवज में 5 लाख रुपए चेक के माध्यम से बयाना राशी उक्त इकरारनामा दिनांक 09 जनवरी 2010 को अभियुक्त बलदाऊ यादव को भुगतान किया गया था और बलदाउ ने श्रीमती वच्छानी को बंटवारे नामे और नगर निगम की टैक्स की कॉपी प्रदान की।
साथ ही अभियुक्त ने इकरारनामा में जमीन डायवर्सन होने की बात स्वीकारी परंतु उक्त कागजात के आधार पर भावना द्वारा लोन संबंधी आवेदन को प्रस्तुत करने पर दस्तावेज में भूमि का डावर्सन ना होना पाया गया।
डायवर्सन ना होने के साथ उक्त भूमि को बलदाऊ ने अगस्त 2009 में अशोक श्रीवास्तव नाम व्यक्ति को बेचने सौदा किया था। उक्त सौदे का इकरानामा के साक्षी एवं अधिवक्ता द्वारा भी डायवर्सन न होने की पुष्टि की गई है। आरोपी बलदाऊ यादव द्वारा झूठ बोले जाने के बावजूद प्रार्थिया ने विधि सम्मत डायवर्सन की कार्यवाही पूरी करवाई किंतु डाइवर्टेड भूमि के विक्रय विलेख अनुसार सौदे की कार्यवाही किये जाने से आरोपी बलदाऊ यादव आनाकानी करने लगा क्योंकि वह जमीन की भावना वच्छानी व अशोक श्रीवास्तव दोनों से विक्रय इकरारनामा करके रखा था।
इस संबंध में भावना वच्छानी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त बलदाऊ के खिलाफ तत्काल धारा 420 के तहत केस दर्ज कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
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