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बोधगया ब्लास्ट : एनआईए ने सुनाई 5 आतंकियों को उम्रकैद की सजा, आतंकियों में दो रायपुर के रहने वाले

पटना। बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में पटना की एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिए गए इंडियन मुजाहिदीन के पांचों आतंकियों को आज उम्रकैद की सजा सुना दी। इस आतंकी हमले में तेज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महज चार साल 10 माह 19 दिन में दोषियों को सजा सुनाई है। एनआईए कोर्ट के विशेष जज मनोज कुमार ने 25 मई, 2018 को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने 11 मई 2018 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अब रांची के रहने वाले हैदर अली, इम्तियाज अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाले उमर सिद्दीकी और अजहर कुरैशी अब अपना-अपना पूरा जीवन सलाखों के पीछे काटेंगे. एनआईए की जांच के मुताबिक, सीरियल ब्लास्ट का सरगना हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी था। 7 जुलाई, 2013 की सुबह-सुबह बोधगया का महाबोधि मंदिर परिसर एक के बाद एक 10 बम धमाकों से दहल उठा था. पांच धमाके महाबोधि मंदिर परिसर के भीतर हुए थे, तीन तेरगर मठ में हुए थे जहां करीब 200 प्रशिक्षु भिक्षु रहते थे और एक-एक धमाका 80 फुट की बुद्ध प्रतिमा के पास और बाइपास के करीब बस स्टैंड पर हुए थे।

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