राजेश्वर तिवारी, जांजगीर-चाम्पा। जिले में सीएम की विकास यात्रा के ठीक पहले कलेक्टर ने फरमान जारी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर सहित एक किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दिया है। कलेक्टर के इस फरमान से जहां आम जनता परेशान है तो वहीं जनप्रतिनिधि भी हैरान है। कांग्रेसी विधायक चुन्नीलाल साहू ने पूरे मामले को दुर्भाग्यजनक बताते हुए फैसले का विरोध किया है। किसी चुनाव के समय कलेक्टोरेट परिसर में धारा 144 लागू किए जाने की बात तो आम है, लेकिन यही धारा सामान्य दिनों में सिर्फ कलेक्टोरेट परिसर ही नहीं, बल्कि एक किमी के दायरे तक के लिए लागू कर दी जाय तो उसे क्या कहेंगे। जी हां, ऐसा फरमान जारी किया है जांजगीर-चाम्पा जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज बंसोड़ ने वो भी ठीक विकास यात्रा के पहले।
कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 (1) के तहत कलेक्ट्रेट चौराहा से पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जिला न्यायालय से आगे तक जाने वाली सड़क, कलेक्ट्रेट चौराहा से प्रांरभ होकर कलेक्टर निवास तक जाने वाली सड़क को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने यह आदेश तत्काल आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील किया है। इस आदेश से स्पष्ट है कि अब जिले में सुरक्षा की दुहाई देकर प्रशासन कुछ भी फैसला ले सकता है। वहीं यह मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में आम जनता भयभीत है तो वही जनप्रतिनिधि इसे दुर्भाग्यजनक मान रहे हैं।
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