राजेश्वर तिवारी, जांजगीर चांपा। जिले के कलेक्टर ने नगर पंचायत राहौद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी इंदे्रश्वर सिंह को अनुपस्थित पाये जाने के कारण निलंबित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गुरुवार 24 मई को मेरे प्रवास के दौरान कार्यालय मेें अनुपस्थित पाये गए। दोपहर 12.30 बजे कार्यालय ताला बंद पाया गया और कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं पाये गए। जबकि विकास यात्रा के दौरान किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यालय से अनुपस्थित के लिए अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे।
उपरोक्त कृत्य एवं लापरवाही के कारण अनुशासनहीनता के लिए एतद् द्वारा इंद्रेश सिंह को छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री सिंह के निलंबन अवधि में नगर पंचायत, राहौद का प्रभार अस्थायी रूप से दिनेश कोसरिया मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत खरौद को सौंपा जाता है।
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