अम्बिकापुर। गोचर भूमि का फर्जी पट्टा बनवाकर मुआवजा वसूलने वाले जनपद सदस्य और उसकी पत्नी को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामला सरगुजा जिले के उदयपुर जनपद का है। आरोपी जपं सदस्य ने पहले तो गोचर भूमि का फर्जी तरीके से वनाधिकार पट्टा बनवाया था। इसके बाद अडानी कंपनी के कोल उत्खनन एरिया में भूमि आने के बाद उसका मुआवजा भी कंपनी से वसूला था।
जानकारी के मुताबिक जनपद सदस्य बालसाय कोर्राम निवासी हरिहरपुर के द्वारा गोचर भूमि को फर्जी तरीके से वन अधिकार पट्टा प्राप्त कर उक्त जमीन पर अधिग्रहण मुआवजा लिया गया, आरोपी ने गोचर मद की भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम वन अधिकार पट्टा बनवाया और फिर राजस्थान विद्धुत वितरण कंपनी के द्वारा कोयला उत्खनन के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण में एक करोड़ एक लाख 68 हजार 337 रुपये का मुआवजा प्राप्त किया गया था। मामले की जांच तत्कालीन एसडीएम उदयपुर आर.के.तम्बोली के द्वारा की की जा रही थी। वहीं तत्कालीन नायब तहसीलदार आरके श्याम के माध्यम से उदयपुर थाने में 24 जून 2017 को आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। इसके बाद विशेष अनुसंधान दल द्वारा मामले की जांच की गई।
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