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BIG BREAKING: पीलिया मामला, हाईकोर्ट ने कहा, राजधानी मोवा के रहवासियों को 48 घंटे के भीतर शिफ्ट करे, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की

रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शासन को आदेश दिया है कि मोवा नहरपारा में पीलिया से पीडि़त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उन्हें वहां से हटाने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि तत्काल प्रभाव से पीडि़त लोगों को वहां शिफ्ट किया जाए और उनके खानपान सहित सभी प्रकार की व्यवस्था सरकार करें। कोर्ट ने कहा कि पीलिया की वजह से लोग मर रहे हैं और उनकी जवाबदारी शासन की है, इसलिए वह उनकी जबावदारी उठाए। कोर्ट ने कहा कि मोवा की नहरपारा बस्ती के सभी लोगों को 48 घंटे के भीतर वहां से हटाकर कहीं दूसरी स्थान पर ले जाया जाए, जहां उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल पाए।

कोर्ट ने शासन से कहा है कि पुलिस उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करें और शिफ्टिंग के दौरान भी लोगों को सहयोग करें। हाईकोर्ट में मोवा में रहने वाली एक महिला की मौत के बाद उसके पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि मोवा इलाके में स्थिति बहुत खराब है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिका के बाद कोर्ट ने एक समिति का गठन किया था, जिसने इलाके के सर्वे किया और रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। कोर्ट ने अपनी निर्णय में यह भी कहा है कि बस्ती के लोगों के लिए तत्काल प्रभाव से शिविर का भी आयोजन किया जाए, ताकि अन्य किसी को अगर पीलिया हो तो उसे राहत दी जा सके।

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