छत्तीसगढ़

जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक मामले के आरोपियों को आजीवन कारावास

दुर्ग। करीब पांच साल पहले हुए जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक के आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। इसके अलावा इस मामले के मुख्य आरोपी उपेन्द्र सिंह को 7 साल की सजा अतिरिक्त सुनाई है।
ट्रेन हाईजैक के जिन आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाया है उनमें उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा, टिंकू सिंह उर्फ वरूण सिंह, शंकर शाह, राजकुमार कश्यप उर्फ चुन्नू, दिल्लू उर्फ पप्पू उर्फ सुरेश, अनिल सिंह, उपेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह उर्फ राजेश सिंह, सूरज सिंह, राहुल सिंह के नाम शामिल हैं।


गौरतलब है कि विगत पांच साल पहले 6 फरवरी 2013 को भिलाई क्षेत्र में जनशताब्दी ट्रेन हाईजैक की घटना को आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया था। यहां यह बताना लाजिमी है कि जयचंद्र वेद अपहरण कांड के मुख्य आरोपी उपेन्द्र सिंह ने अपने साथियों के साथ बंदूक की नोक पर ट्रेन रूकवा कर मारपीट की थी और इसके अलावा रेलवे कर्मियों पर प्राणघातक हमला भी किया गया था। इसके साथ ही दहशत फैलाने आरोपियों ने बोगी में फायर भी किया था। वहीं रेलवे कर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया था।

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