रायपुर। बिना अनुमति प्रधानमंत्री आवास योजना फ्लैट्स की बुकिंग कराने वाले आरडीए प्रापर्टी एजेंट महेश कुमार आर्या की की नियुक्ति रायपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने रद्द कर दिया है। प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसआर दीवान ने बताया कि प्राधिकरण की संपत्तियों के विक्रय के लिए नियुक्त अभिकर्ता जो रेरा में भी एजेंट हैं व्दारा प्राधिकरण की कमल विहार, इन्द्रपस्थ रायपुरा व बोरियाखुर्द में निर्माणाधीन व प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना के एलआईजी व ईडब्लूएस फ्लैट्स हेतु अनाधिकृत रुप से पंजीयन की बुकिंग की जा रही थी। विक्रय अभिकर्ता के संबंध में कुछ दिनों से लगातार शिकायतें भी आ रही थी कि वे बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के स्वयं होकर प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स की बुकिंग कर रहे हैं।
जबकि प्राधिकरण व्दारा फ्लैट्स बुकिंग सीधे कार्यालय में ही की जा रही थी। प्राधिकरण ने फ्लैट्स बुकिंग के लिए किसी भी एजेन्ट को अधिकृत नहीं किया है. विक्रय अभिकर्ताओं को सिर्फ प्लाट विक्रय करने के लिए नियुक्त किया गया है. महेश आर्या का यह कृत्य विक्रय अभिकर्ता नियुक्ति के अनुबंध दिनांक 21.03.2018 का स्पष्ट उल्लंघन था। इसलिए प्राधिकरण व्दारा विक्रय अभिकर्ता की नियुक्त एवं निष्पादित अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। वे इसके बाद से महेश आर्या रायपुर विकास प्राधिकरण की किसी भी संपत्ति के विक्रय संबंधी कार्य नहीं कर सकेंगे।
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