उत्तर बस्तर (कांकेर)। कलेक्टर टामनसिंह सोनवानी ने जिले के समस्त चिटफंड कंपनी में राशि जमा करने वाले निवेशकों को राशि वापस दिलाने आवेदन 30 अप्रैल तक जिला कार्यालय कंाकेर में आवेदन करने कहा है। इसके अंतर्गत चिटफंड कंपनियों (अनमोल इंडिया, सनसाईन इन्फा्रकान, याल्को एवं यू.एस.एस.के. रियल स्टेट, देवयानी लिमिटेड, बी.एन.पी., बी.पी.एन., सॉई प्रसाद, साई प्रकाश, पी.ए.सी.एल., माईक्रो फायनेंस लिमिटेड, बी.एन.गोल्ड, संजीवनी, जेएसबी, एच.बी.एन., गरिमा रियल स्टेट, ग्रीन-रे, ग्रिनलेस कंपनी, समृद्वि सेंविग एण्ड इंडिया लिमिटेड, ओम-भू विकास प्रा. कंपनी बायोबिल्डर कंपनी, प्रगति ग्रुप ऑफ कंपनी, एडीवी कापरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सुविधा फार्मिंग, पीजीएफ लिमिटेड, श्रीराम रियल स्टेट, मिलियन माईन्स कंपनी, एसपीएनजे कंपनी, निर्मल इंन्फ्राकान, एवं अन्य कंपनियों के विरूद्व कार्यवाही एवं जमा धनराशि वापस दिलाने संबंधी जिले के निवेशकों द्वारा आवेदन 30 अप्रैल 2018 तक जिला कार्यालय कांकेेर में जमा कर सकते हैं।
निवेशकों को आवेदन के साथ रसीद,बाण्डपेपर की छायाप्रति, आधार कार्ड छायाप्रति, बैंक खाता का प्रथम पेज का छायाप्रति, समस्त दस्तावेज का 02 सेट में संलग्न कर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। आवेदन में कुल पृष्ठों की संख्या भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
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