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BIG BREAKING : छत्तीसगढ़ एसी-एसटी एक्ट पर पुलिस मुख्यालय का आदेश निरस्त, सीएम ने ली प्रेस कांफ्रेंस, जानें क्या था आदेश में…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पुलिस मुख्यालय द्वारा एसी-एसटी एक्ट को लेकर जारी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज पत्रकारों से चर्चा में उक्त जानकारी दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी एक्ट के जिस फैसले को लेकर देश में विवाद हो रहा है, उसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने लागू कर दिया था। साथ ही पुलिस मुख्यालय से सभी एसपी को निर्देश जारी कर दिया गया था। एडीजी सीआईडी आरके विज ने उस वक्त कहा था सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कड़ाई से पालन करें। अगर कोई इसका पालन नहीं करता है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और वे अधिकारी सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवमानना के दोषी भी होंगे। विज ने 6 अप्रैल को सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है।

इसमें रेल एसपी को भी शामिल किया गया है। पुलिस मुख्यालय के पत्र के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल अपील नंबर 416, 2018 डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य में एससी एसटी अधिनियम के दुरूपयोग पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देशों के पालन करने पुलिस अधीक्षकों से कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 2018 के फैसले का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च अदालत द्वारा अजा.जजा अत्याचार निवारण अनियम 1989 के प्रावधानों का दुरूपयोग रोकने के संबंध में निर्देश दिए गए थे।

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