रायपुर। राज्य महिला आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर यह मांग की है कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपियों को मौत की सजा होनी चाहिए। पत्र में लिखा गया है कि हरियाणा में इस संबंध में कानून बनाया है। मध्यप्रदेश में भी इस दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं। राज्य महिला आयोग ने अपने पत्र में लिखा है कि आईपीएस की पास्कों एक्ट 2012 में संशोधन किया जाए, ताकि राज्य भी बच्चियों के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। महिला आयोग ने अपने पत्र हवाला दिया है कि देश में आए दिन बच्चियों के साथ अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इसे रोकने के लिए कानून में संशोधन की जरुरत है, इसलिए सरकार इस पर विचार करे और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून में बदलाव करें, ताकि राज्य में ऐसी किसी विभित्स घटना को होने से रोका जा सके।
12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ होने वाले रेप में कड़ा कानून बनाते हुए हरियाणा में कानून में बदलवा हो चुका है। एमपी ने भी इस दिशा में काम करना शुरु कर दिया है। इस कानून के संबंध में सीएम रमन सिंह ने कहा कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा की अनुशांसा आई है, अलग-अलग फोरम से अलग-अलग सलाह आते हैं। कुछ राज्यों ने इस तरह के कानून को फॉलो भी किया है। उन्होंने कहा कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ होने वाले बलात्कार के मामले में मार्गदर्शन के लिए विधि विभाग को कहा गया है। विभाग से पत्र आने के बाद इस पर विचार किया जाएगा।
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