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भाटिया ग्रुप को NGT से बड़ा झटका, राजन कोल वाशरी को बंद करने का आदेश जारी

बिलासपुर । रायगढ़ जिले के खरसिया जनपद के ग्राम डूमरपाली में स्थित इंदरपाल सिंह भाटिया ग्रुप की राजन कोल वाशरी को भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 31A व 33A के तहत पूरे छेत्र में वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण फैलाने के लिए दोषी करार देते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने तत्काल बंद करने का आदेश दिया है।



मिल रही खबरों के अनुसार जन चेतना मंच के रमेश अग्रवाल की एक शिकायत के आधार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उक्त कार्यवाही की है। जिससे स्वभाविक तौर पर भाटिया ग्रुप के लिये एक बड़ा झटका माना जा रहा है!

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