Breaking Newsछत्तीसगढ़स्लाइडर

बड़ी खबर (छत्तीसगढ़) : विमान से आने वालों के लिए कोरोना की RTPCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य… कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके यात्रियों को…

रायपुर : अन्य राज्यों से वायु मार्ग द्वारा छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने संशोधित निर्देश जारी किए हैं। संशोधित निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य की जाएगी।

जांच रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी या एसआरएफ आईडी अंकित नहीं होने पर एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी संभागों के आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र के माध्यम से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संशोधित निर्देश 8 अगस्त 2021 से प्रभावी होंगे।

राज्य शासन के नए निर्देशों के मुताबिक ऐसे यात्री जिनके पास कोरोना से बचाव के टीके की दोनों खुराकें लेने का प्रमाण हो, उन्हें भी 96 घंटे के भीतर की कोविड-19 आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।

जांच के लिए सैंपल देते समय यात्री को फोटो, आई.डी. एवं मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा। अपने मोबाइल नंबर से जांच दल के सदस्य को मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित कराना होगा। जिन यात्रियों के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, वे अपने परिजन के मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देकर नंबर प्रमाणित करा सकते हैं।

Back to top button
close