बीवी नहीं बनाती टेस्टी खाना, पति ने मांगा तलाक तो क्या कहा हाईकोर्ट, जरूर पढ़े

मुंबई। मुंबई सांताक्रूज के रहने वाले एक शख्स ने सिर्फ इस बात को लेकर तलाक के लिए अर्जी लगाई कि वह देरी से उठती है और टेस्टी खाना नहीं बनाती है। जस्टिस केके तातेड़ और सारंग कोटवाल की पीठ ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याची द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोप के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि कानून के मुताबिक महिला पर लगाए गए आरोप इतने क्रूर नहीं थे कि उसे इस आधार पर तलाक दिया जाए। पीठ ने आगे कहा कि याची की पत्नी एक काम करने वाली महिला है। उसके बाद भी वह खाना बनाने संबंधी तमाम घरेलू काम करती है। यह उसके लिए अतिरिक्त भार की तरह हैं। ऐसे में याची द्वारा उस पर लगाए गए आरोप कि वह अच्छा खाना नहीं बनाती है या फिर वह अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से निर्वहन नहीं करती, पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और यह कभी तलाक का आधार नहीं हो सकते।