करीब दो साल पहले प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड ऐप्पल (Apple) ने एक बड़ा फैसला लिया जिसके तहत उन्होंने iPhone बेचते समय उसके डिब्बे से चार्जर को हटा दिया था. कोई भी जब iPhone खरीदता है, उसे चार्जर अलग से लेना पड़ता है. कंपनी को अपने इस फैसला पर तमाम यूजर्स की नाराजगी झेलनी पड़ी है लेकिन वो अपने इस फैसले पर अटल रहे हैं. आपको बता दें कि हाल ही में इसी सिलसिले में ऐप्पल (Apple) को अपने एक कस्टमर को 82 हजार रुपये से ज्यादा देने पड़े हैं. आइए इस मामले के बारे में जानते हैं..
बिना चार्जर के iPhone बेचना पड़ा भारी
हाल ही में, ब्राजील (Brazil) में एक जज ने स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ऐप्पल को यह ऑर्डर दिया है कि उन्हें ब्राजील के अपने एक कस्टमर को $1,000 से ज्यादा पैसे देने होंगे क्योंकि उन्होंने बिना चार्जर के iPhone बेचा है. आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐप्पल (Apple) को इसी वजह से ‘मुआवजा’ देने के लिए कहा जा चुका है.
ये था पूरा मामला
Techmundo की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील (Brazil) के 6th Civil Court of Goiânia के एक जज, Vanderlei Caires Pinheiro ने एक फैसला सुनाया है. आपको बता दें कि उनका यह कहना है कि iPhone को बिना चार्जर के बेचना उनके देश के कनज्यूमर कानून का उल्लंघन है. यही बझ है कि ऐप्पल (Apple) को यह ऑर्डर दिया गया है कि उन्हें कस्टमर को $,1075 (करीब 82,139 रुपये) देने होंगे.
ऐप्पल (Apple) के कहा ऐसा
इस मामले में ऐप्पल (Apple) ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ज्यादातर iPhone कस्टमर्स के पास पहले से ही चार्जर होता है और ऐसे में हर नए iPhone के साथ चार्जर बेचना ठीक नहीं होगा और ये प्रकृति के लिए भी हानिकारिक साबित हो सकता है. स्मार्टफोन ब्रांड का कहना है कि चार्जर्स iPhone के साथ न बेचकर वो ई-वेस्ट तो बचाते ही हैं, साथ ही, iPhone के डिब्बे के फुटप्रिन्ट को भी कम कर पाते हैं. आपको बता दें कि इस फैसले से ऐप्पल पैसों की भी काफी बचत कर लेता है.
फिलहाल ब्राजील के इस केस पर ऐप्पल (Apple) ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि वो ये पैसे देंगे या नहीं. ब्राजील कोर्ट की तरफ से भी इसके अलावा कोई बात सामने नहीं आई है.
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