
1 फरवरी से स्विमिंग पूल वॉटर पार्क खोलने का आदेश रायपुर कलेक्टर ने जारी किया है. कलेक्टर के आदेश अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता से सेविंग पुल वाटर पार्क को संचालित किया जा सकेगा। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। जितने भी प्रवेश और निकासी द्वार होंगे वहां टच फ्री मोड में रहने होंगे।
स्विमिंग पुल वाटर पार्क का आनंद उठाने वाले लोगों को साबुन तोलिया स्वयं लेकर जाना होगा. संचालक के द्वारा किसी प्रकार से साबुन तोलिया मुहैया नहीं कराया जाएगा। साथ ही साथ पूरे परिसर को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा, जिससे कि मॉनिटरिंग की जा सकेगी।