जगदलपुर। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद तात्कालीन मछली पालन उप संचालक को न्यायालय ने 4 वर्ष की कारावास की सजा सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायालय के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधीश डीएन भगत ने रिश्वतखोर मछली पालन विभाग के तत्कालीन उप संचालक अजय कुमार सिंह को 4 वर्ष की सजा और 3 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला 2014 का है जिसमें बड़े बाबू दीपक रंगारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत की थी।
सूत्रों के अनुसार मछली पालन विभाग के सहायक ग्रेड 2 दीपक कुमार रंगारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर में 20 अगस्त 2014 को उपसंचालक अजय कुमार सिंह के खिलाफ शिकायत की थी जिसके बाद पुन: 25 अगस्त 2014 को शिकायत करने पर टैप दिया गया था, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की गई और भ्रष्टाचार की पुष्टि होने पर दो राजपत्रित अधिकारी तत्कालीन महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मुक्तानंद खुंटे एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय चंदेल के साथ दीपक रंगारी को 3000 नगद दिया गया जिसमें 500-500 के पांच नोट एवं सौ-सौ रुपए उप संचालक को देने के लिए भेजा गया। जैसे ही दीपक रंगारी ने उपसंचालक अजय कुमार सिंह को दिया वैसे ही एंटी करप्शन के डीएसपी नेगी एवं उनकी टीम ने रंगे हाथों ने पकड़ लिया। इस मामले में प्रकरण चल रहा था और उप संचालक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध था। आखिरकार 16 मार्च को न्यायाधीश डीएन भगत ने उप संचालक को 4 वर्ष की सजा सुनाई।
यह भी देखें –जानिए छत्तीसगढ़ का यह अजूबा…जहां गाडिय़ां ढलान में उतरती नहीं चढ़ती हैं
Add Comment