छत्तीसगढ़

करंट से 34 हाथियों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा विद्युत वितरण कंपनी से जवाब

बिलासपुर। करंट से हुई 34 हाथियों की मौत के मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विद्युत वितरण कंपनी से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में हाईकोर्ट बिलासपुर ने विद्युत वितरण कंपनी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कंपनी को चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच में हुई।


उल्लेखनीय है कि नितिन सिंघवी ने हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि प्रदेशभर में बिजली का करंट लगने से साल 2005 से साल 2007 के बीच 34 हाथियों की मौत हो गई। करंट से हाथियों की मौत को रोकने के लिए विद्युत वितरण कंपनी को उचित प्रबंध करने चाहिए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के माध्यम से विद्युत लाईन की ऊंचाई को बढ़ाने की मांग की है। इसी मामले में आज सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के बाद अब कंपनी द्वारा मामले में पक्ष रखा जाएगा। याचिकाकर्ता की मांग पर कंपनी अपना पक्ष रखेगी।

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