बिना डॉक्टरी पर्ची के नहीं मिलेगी गर्भपात की दवा, बेचा तो होगी जेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब बिना डॉक्टरी सलाह या पर्ची के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी यानी एमटीपी किट नहीं बिक पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर बिना डॉक्टर के पर्चे के गर्भपात की दवा किसी भी रिटेल मेडिकल स्टोर संचालक ने बेची तो उसका लाइसेंस कैंसिल करने के साथ-साथ ही उसे 2 से 7 वर्ष तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रानू साहू ने कहा सभी दवा विके्रताओं को निर्देशित किया गया है कि गर्भपात की दवा बिना डॉक्टर के पर्चे के न बेचें। सीएमएचओ व सिविल सर्जनों को समय-समय पर मेडिकल स्टोर की जांच के निर्देश दिए गए हैं। एमटीपी किट लेने वालों के पास दो पर्चे हों। एक पर्चा दवा विक्रेता स्वयं अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखें। संचालक ने कहा कि गर्भपात की दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर के लिखे दो पर्चे ले जाने होंगे जिसमें एक पर्चा दवा लेने जाने वाले को वापस दे दिया जाएगा और एक पर्चा मेडिकल स्टोर संचालक रिकॉर्ड के रूप में अपने पास रखेगा। समय-समय पर अफ सर रिकॉर्ड की जांच करेंगे और गड़बड़ी पाए जाने पर मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।