रायपुर। शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने प्रदेश के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि शिक्षक (पं) संवर्ग की सीधी भर्ती या पदोन्नति के अनुमोदन का अधिकार जिला या जनपद के सामान्य प्रशासन समिति को है, किन्तु उसकी पदस्थापना करने का अधिकार केवल सीईओ को है, लेकिन सीईओ को भी इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी।
शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता जितेन्द्र शर्मा ने जानकारी दी कि इस निर्देश से जिला पंचायतों के उन प्रतिनिधियों पर लगाम लगेगी जो पदस्थापना के नाम पर उगाही करते फिरते हैं। काउंसलिंग के होने से पारदर्शिता आती है।
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