रमेश अग्रवाल, रायगढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीमा कंवर ने महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास करने वाले को तीन साल की सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया। मामला इस प्रकार है कि महिला 29 अक्टूबर 16 को खेत से धान काटने गयी थी वापसी में उसे देर हो गयी अकेली देख कर ग्राम सुर्री के रामदास मंहत ने उसे पकड़ लिया ओर बलात उससे छेड़छाड कर लज्जा भंग करने का प्रयास किया। उससे मारपीट कर चोट पहुंचायी, तभी वहां धनमति के पहुंच जाने से वह भाग गया।
पुलिस ने रिपोर्ट होने पर भादवि की धारा 354 एंव 323 के तहत चालान पेश किया जो सबूतों व गवाहों के प्रतिपरिक्षण में सही व सिध्द पाया गया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में 354 के लिये तीन साल व अर्थदंड व 232 के लिये 6 माह का साधारण करावास से दंडित किया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। मामले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिंकी नायक ने पैरवी की।
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