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(बड़ी खबर) छत्तीसगढ़: अब इस जिले में मछली मारने पर लगा प्रतिबंध… देखें आदेश…

बलौदाबाजार. बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में दो माह के लिए मछली मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबन्ध 16 जून से शुरू होकर 15 अगस्त तक जारी रहेगा।
मछलीपालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि पूर्व वर्षों की तरह इस साल भी बरसात के दो महीनों में मत्स्याखेट प्रतिबंधित रहेगा। चूंकि इस दौरान मछलियां प्रजनन के माध्यम से अपनी वंशवृद्धि करती हैं।
इसलिए उन्हें सरंक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के मछलीपालन विभाग द्वारा प्रतिबन्ध का निर्णय लिया गया है। प्रतिबन्ध सम्बन्धी यह आदेश उन तालाबों और जलस्रोतों पर लागू नहीं होगा, जिनका सम्बन्ध किसी नदी-नालों से नहीं हैं।
सहायक संचालक ने जिले के सभी मत्स्य निरीक्षक और सहायक मत्स्य अधिकारियों को प्रतिबन्ध आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।






