
रमेश अग्रवला, रायगढ़। भाई की पत्नी पर जानलेवा हमला करनेवाले आमापाली लैलूगां के शोभाराम माझी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री मती गीता नेवारे ने आज पांच साल की कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई शोभाराम ने जमीन विवाद को लेकर 20 अगस्त 17 को सुनाईमांझी के सिर पर टांगी से वार कर घायल कर दिया था जिससे उसके प्राण भी जा सकते थे पुलिस में रिपोर्ट होने पर शोभाराम के विरुध्द 307 का मामला पंजीबंद कर उसे गिरफ्तार किया गया
और मामला न्यायालय में पेश किया गया जहां निचली अदालत ने उसे सजा सुना दी जिसकी अपिल पर मामला सत्र न्यायालत के विचारण में आया और विद्वान न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यो के प्रतिपरिक्षण के पश्चात मामला सिध्द पाया और अभियुक्त को पांच साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया मामले में लोक अभियोजक अनिल श्रीवास्तव ने पैरवी की।
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