मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया है. लॉकडाउन 4.0 सोमवार से शुरू होगा और 31 मई तक लागू रहेगा. इस दौरान देशभर में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और सभी सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी.
अगले हफ्ते ईद का त्यौहार है. लिहाजा इस बार की ईद लॉकडाउन 4.0 में मनाई जाएगी. इस दौरान किसी को ईदगाह या मस्जिद में जमा होने की इजाजत नहीं होगी. लॉकडाउन 4.0 के दौरान धार्मिक स्थलों के अलावा जिम, स्वीमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल और मॉल बंद रहेंगे. हालांकि स्कूल और कॉलेजों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने की इजाजत होगी.
रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी. इस बार लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन उन रियायतों के साथ शर्तें लगाई गई हैं. साथ ही देश में कोरोना को लेकर पांच जोन बनाने का फैसला लिया गया है.
नए रंग-रूप वाले लॉकडाउन में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी, लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है. इससे पूरे देश में फंसे लोग अपनी-अपनी मंजिल तक का सफर सड़क के रास्ते तय कर सकेंगे. होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवर की इजाजत दी गई है. इस लिहाज से मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन वहां खाने की इजाजत नहीं होगी.
इसके अलावा स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी. वहीं शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत जारी रहेगी. इस लिहाज से लॉकडाउन 4.0 में कमोबेश वैसी ही पाबंदियां हैं, लेकिन दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.
Add Comment